होटलों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल, 5 प्रतिष्ठानों पर छापा; 6 सिलेंडर जब्त

बड़वानी में प्रशासन की कार्रवाई से मचा हड़कंप, रूद्र कैफे से लेकर सांवरिया होटल तक जांच; आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

दैनिक ध्रुव वाणी बड़वानी

घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को बड़वानी शहर में की गई जांच के दौरान पांच होटल और प्रतिष्ठानों से छह घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सिलेंडरों की कुल कीमत 13,200 रुपये बताई गई है। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की है।

कलेक्टर जयति सिंह के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग की पड़ताल की।

इन पांच प्रतिष्ठानों से जब्त किए सिलेंडर

जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त किए गए।

  • रूद्र कैफे, बड़वानी: एक भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर।
  • मां नर्मदा जी होटल, बड़वानी: एक खाली घरेलू गैस सिलेंडर।
  • खुशनीया बिरयानी होटल, बड़वानी: एक आधा भरा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर।
  • लवकुश होटल, बड़वानी: एक खाली घरेलू गैस सिलेंडर।
  • सांवरिया होटल, बड़वानी: दो खाली घरेलू गैस सिलेंडर।

इस तरह पांच प्रतिष्ठानों से कुल छह घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 13,200 रुपये आंकी गई है।

घरेलू गैस के दुरुपयोग पर प्रशासन की नजर

घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत किया जाता है। ऐसे में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इनके उपयोग को लेकर प्रशासन ने जांच तेज की है। अधिकारियों के अनुसार, घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।

इस जांच में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भूरमल बामने शामिल रहे। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई है।