अपर कलेक्टर न्यायालय की कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार करेगा नमूनों की जांच; मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों को चेतावनी
दैनिक ध्रुव वाणी बड़वानी
दीपावली सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर न्यायालय ने दोषी प्रतिष्ठानों पर कुल 3 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से मिलावट कर खाद्य पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
प्रशासन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई के बाद दोषियों पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
त्योहारों में खाद्य पदार्थों की होगी जांच
अपर कलेक्टर ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विशेष रूप से त्योहारों के दौरान बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाएगी।
मिलावट मिली तो होगी वैधानिक कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी स्थिति में मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय नहीं होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।
