छात्रावास-आश्रम के संविदा अधीक्षकों के मुद्दे पर सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचे आवेदक, सौंपा आवेदन

भर्ती नियम 2008 और स्थानांतरण नीति का हवाला देकर 1 अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार की मांग

दैनिक ध्रुव ☀️ बड़वानी

जनजातीय कार्य विभाग के छात्रावास एवं आश्रमों में कार्यरत संविदा अधीक्षकों से जुड़े मामले में बुधवार को संबंधित आवेदक सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय पहुंचे और आवेदन सौंपकर अपने पक्ष में कार्रवाई की मांग की। आवेदन में संविदा नियुक्ति, सेवा अवधि और स्थानांतरण से संबंधित नियमों का हवाला देते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है।

आवेदकों का कहना है कि उनकी नियुक्तियां संविदा भर्ती नियम 2008 के प्रावधानों के तहत हुई हैं। आवेदन में भर्ती नियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संविदा आधार पर नियुक्त अधीक्षकों की सेवा एवं अवधि से संबंधित स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। साथ ही, आवेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान में लागू स्थानांतरण नीति 2026 संविदा कर्मचारियों पर उसी रूप में लागू नहीं होती।

आवेदन में 1 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र/आदेश क्रमांक 18181 का उल्लेख करते हुए उसके आधार और नियमों की समीक्षा करने की मांग की गई है। आवेदकों ने कहा कि यदि संविदा अधीक्षकों के संबंध में कोई बदलाव या स्थानांतरण किया जाना है तो इसके लिए शासन स्तर पर निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।