इस Bank का लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा, बंद हो जाएगा बैंक

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आरबीआई (RBI Bank) ने कहा कि बैंक आज से छह हफ्ते बाद अपना कारोबार करना बंद कर देगा। बैंक को ‘बैंकिंग’ कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए ग्राहक न तो पैसे जमा कर पाएगा और न ही निकाल पाएगा।

RBI Bank ने एक और बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है

केंद्रीय बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश आज यानी 22 सितंबर 2022 से छह सप्ताह बाद प्रभावी होगा।

बैंक ने क्या कहा?

आरबीआई (RBI Bank) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक 12 सितंबर, 2017 को मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुणे स्थित सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि रुपये की वित्तीय स्थिति सह- ऑपरेटिव बैंक खराब हो गया है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है।

ऐसे में बैंक को अब से 6 हफ्ते बाद अपना कारोबार बंद करना होगा।आरबीआई ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार करने की इजाजत दी जाती है, तो इसका जनता पर बुरा असर पड़ेगा।

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बैंक को 6 हफ्ते बाद कारोबार बंद करना होगा

आरबीआई ने कहा कि बैंक आज से छह हफ्ते बाद अपना कारोबार करना बंद कर देगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक को ‘बैंकिंग’ कारोबार से रोक दिया जाएगा। इसलिए ग्राहक न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है।

यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) और साथ ही धारा 56 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है। . (ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई)। आरबीआई ने आगे कहा, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

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