भोपाल। कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना करने की बात कही है। कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
1000 रु का जुर्माना करने के आदेश जारी
इन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाईन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने बिना मास्क या चेहरे को कवर किये हुए बाहर निकलने पर 100 रु का जुर्माना,
सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 500 रु का जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1000 रु का जुर्माना करने के आदेश जारी कर दिये है। इस आदेश के पालन और फाइन करने के लिए सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट,नगर निगम के सहायक कमिश्नर और थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।